इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा अपमान एवं उत्तेजक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जियाँ स्वीकार कर लीं। न्यायालय ने कहा कि हृदय से व्यक्त की गई बिना शर्त माफ़ी, पूर्व आपराधिक इतिहास का अभाव और हिरासत में बिताई गई अवधि को देखते हुए जमानत का मामला प्रथम दृष्टया बनता है।

वाराणसी जिले के कोतवाली थाने में अपराध संख्या 65/2026 BNS की धाराओं 298, 299, 196(1)(b), 279, 223(b), 308(5) तथा IT अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज की गई। आरोप है कि एक इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा नदी का अपमान किया गया और एक उत्तेजक वीडियो Instagram पर अपलोड किया गया, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की बड़ी साजिश का हिस्सा था। अभियुक्त डेनिश सैफी, नूर इस्लाम और आमिर काइफी 17 मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में थे।

आवेदकों के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त झूठे फंसाए गए हैं, धारा 308(5) को छोड़कर कोई भी अपराध सात वर्ष से अधिक दंडनीय नहीं है, और जबरन वसूली के आरोप अत्यंत देर से लगाए गए। यह भी बताया गया कि इसी मामले के सह-अभियुक्तों को 15 मई 2026 को इसी न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने जमानत दे दी है। राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने गंगा का अपमान किया और वीडियो अपलोड सांप्रदायिक अशांति फैलाने की साजिश का हिस्सा है।

न्यायालय ने पूरक हलफनामे में दर्ज बिना शर्त माफ़ी को विशेष महत्त्व दिया, जिसमें अभियुक्तों ने माँ गंगा एवं हिंदू धर्म के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हुए आजीवन ऐसे किसी कार्य में संलिप्त न होने का आश्वासन दिया। जिसमे कहा गया कि,

"प्रार्थी माँ गंगा व हिन्दू धर्म का हृदय से सम्मान करता है। उपरोक्त मुकदमें की घटना से आहत हुए समस्त हिन्दू समुदाय एवं अन्य सभी धर्मावलम्बियों जिनकी आस्था का केन्द्र बिंदु माँ गंगा है उनसे कर बद्ध क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थी माननीय न्यायालय एवम समस्त हिन्दू धर्मावलम्बियों को यह आश्वासन देता है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में भविष्य में सम्मिलित नहीं होगा और मां गंगा का हृदय से आजीवन सम्मान करेगा।"

न्यायालय ने इसे हृदय से निकली सच्ची पश्चाताप की भावना माना। सह-अभियुक्तों को पहले मिली जमानत के साथ-साथ कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने और हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत स्वीकार की गई।

Case Details: Case Nos.: Crl. Misc. Bail Application Nos. 12859, 13866 & 12885 of 2026

Bench: Justice Rajiv Lochan Shukla

Applicants: Danish Saifi, Noor Islam & Amir Kaifi

Opposite Party: State of U.P.

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